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Pilibhit News: चरस बरामदगी में अभियुक्त को एक साल की कैद

Mon, 09 Dec 2024 10:26 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 09 Dec 2024 10:26 PM IST
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Accused sentenced to one year imprisonment for seizure of marijuana
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट चंद्र मोहन मिश्र ने चरस समेत पकड़े गए आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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अभियोजन के अनुसार 19 दिसम्बर 2019 को थाना पूरनपुर के उपनिरीक्षक निर्देश कुमार चौहान हमराही स्टाफ के साथ शेरपुर तिराहा के पास गश्त कर रहे थे। तभी पूरब दिशा की ओर से रेलवे ट्रैक के किनारे चार लोग आते हुए दिखाई दिए। सभी पुलिस को देख घबरा गए और पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगे।
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पुलिस ने आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया। तलाशी के दौरान मो. अकबर उर्फ बब्बू के पास से 250 ग्राम चरस बरामद हुई। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने, गवाहों काे सुनने तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रवि गंगवार व संजय पांडेय ने पैरवी की। संवाद
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