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गन्ना विभाग में भी लागू हुई बेनिफिट ट्रांसफर योजना
Updated Mon, 16 Jul 2018 11:29 PM IST
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गन्ना किसानों के खाते में सीधे पहुंचेगी अनुदान राशि
गन्ना विभाग में भी लागू हुई बेनिफिट ट्रांसफर योजना
अमर उजाला ब्यूरो
पूरनपुर। कृषि विभाग की तर्ज पर अब गन्ना विकास विभाग में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना लागू कर दी गई है। इसके बाद अब किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उसकी रिसीविंग गन्ना विकास परिषद कार्यालय में जमा करनी होगी। योजना में अनुदान की धनराशि किसान के खाते में सीधे पहुंचेगी।
गन्ना विभाग में अब तक किसानों को विभिन्न योजनाओं पर दिया जाने वाले अनुदान की धनराशि कम कर भुगतान लिया जाता था। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सुनील शुक्ल ने बताया कि गन्ना विभाग में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना लागू नहीं थी। कृषि विभाग में इस योजना को पहले ही लागू कर दिया था। इसमें किसान को दिया जाने वाले अनुदान की धनराशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती थी। अब गन्ना विभाग में भी डीबीटी योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत गन्ना किसानों को विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और जिला योजना आदि में लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर गन्ना विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। जिन किसानों ने अभी तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है। उनको पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, भू राजस्व अभिलेख व मोबाइल नंबर के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा लेकिन जो किसान पहले से कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत है उन्हें मात्र गन्ना विभाग के पोर्टल पर किस योजना का लाभ चाहिए, इसकी जानकारी देनी होगी। योजना में पहले आओ, पहले पाओ का सिद्धांत को अपनाया जाएगा।
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गन्ना विभाग में भी लागू हुई बेनिफिट ट्रांसफर योजना
अमर उजाला ब्यूरो
पूरनपुर। कृषि विभाग की तर्ज पर अब गन्ना विकास विभाग में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना लागू कर दी गई है। इसके बाद अब किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उसकी रिसीविंग गन्ना विकास परिषद कार्यालय में जमा करनी होगी। योजना में अनुदान की धनराशि किसान के खाते में सीधे पहुंचेगी।
गन्ना विभाग में अब तक किसानों को विभिन्न योजनाओं पर दिया जाने वाले अनुदान की धनराशि कम कर भुगतान लिया जाता था। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सुनील शुक्ल ने बताया कि गन्ना विभाग में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना लागू नहीं थी। कृषि विभाग में इस योजना को पहले ही लागू कर दिया था। इसमें किसान को दिया जाने वाले अनुदान की धनराशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती थी। अब गन्ना विभाग में भी डीबीटी योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत गन्ना किसानों को विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और जिला योजना आदि में लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर गन्ना विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। जिन किसानों ने अभी तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण नहीं कराया है। उनको पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, भू राजस्व अभिलेख व मोबाइल नंबर के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा लेकिन जो किसान पहले से कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत है उन्हें मात्र गन्ना विभाग के पोर्टल पर किस योजना का लाभ चाहिए, इसकी जानकारी देनी होगी। योजना में पहले आओ, पहले पाओ का सिद्धांत को अपनाया जाएगा।
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