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जानलेवा हमले के आरोपी को दस वर्ष की कैद, जुर्माना
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,पीलीभीत
Updated Sat, 03 Feb 2018 07:12 PM IST
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स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट संजीव शुक्ला ने जानलेवा हमले के आरोपी को दोषी पाकर दस वर्ष कैद और सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
बीसलपुर कोतवाली में महेश चंद्र ने 11 जुलाई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार वह किराए के मकान में मोहल्ला भटियारी सराय में रहता है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और एक निजी स्कूल में शिक्षक है। रिपोर्ट के अनुसार वह गांव गोवल पतिपुरा में जाकर बच्चूलाल के मकान के पास डॉक्टरी भी करता है। बच्चूलाल उससे रंजिश मानने लगा। वह शाम को सात बजे साइकिल से आ रहा था। इस बीच रास्ते में भट्टे के समीप बच्चूलाल ने जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध अश्वनी कुमार सिंह ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कराए। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट संजीव शुक्ला ने आरोपी बच्चूलाल को दोषी मानते हुए दस वर्ष कैद और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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बीसलपुर कोतवाली में महेश चंद्र ने 11 जुलाई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके अनुसार वह किराए के मकान में मोहल्ला भटियारी सराय में रहता है। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है और एक निजी स्कूल में शिक्षक है। रिपोर्ट के अनुसार वह गांव गोवल पतिपुरा में जाकर बच्चूलाल के मकान के पास डॉक्टरी भी करता है। बच्चूलाल उससे रंजिश मानने लगा। वह शाम को सात बजे साइकिल से आ रहा था। इस बीच रास्ते में भट्टे के समीप बच्चूलाल ने जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध अश्वनी कुमार सिंह ने पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कराए। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट संजीव शुक्ला ने आरोपी बच्चूलाल को दोषी मानते हुए दस वर्ष कैद और सात हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।