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Muzaffarnagar News: योगराज सिंह ने भी दाखिल की अपील, हाईकोर्ट ने की सुनवाई
Fri, 15 Sep 2023 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Fri, 15 Sep 2023 12:35 AM IST
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- जगबीर सिंह हत्याकांड में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के दोष मुक्त होने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के दोष मुक्त होने के विरुद्ध पूर्व मंत्री वादी योगराज सिंह की तरफ से हाईकोर्ट बेंच में अपील दाखिल की गई है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से एक अपील बुधवार में अपील दाखिल की जा चुकी है। दोनों अपीलों पर डिविजन बेंच में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री वादी योगराज के अधिवक्ता विवेक माहेश्वरी ने बताया कि बृहस्पतिवार को निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध डिविजन बेंच में अपील दाखिल की है। जिसमें राज्य सरकार एवं अन्य के अलावा चौधरी नरेश टिकैत को पक्षकार बनाया है। मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। उसी के अनुरूप अगली कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने इसी साल 17 जुलाई को भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया था।
क्या था मामला
किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो गई थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। किसान नेता चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के दोष मुक्त होने के विरुद्ध पूर्व मंत्री वादी योगराज सिंह की तरफ से हाईकोर्ट बेंच में अपील दाखिल की गई है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से एक अपील बुधवार में अपील दाखिल की जा चुकी है। दोनों अपीलों पर डिविजन बेंच में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री वादी योगराज के अधिवक्ता विवेक माहेश्वरी ने बताया कि बृहस्पतिवार को निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध डिविजन बेंच में अपील दाखिल की है। जिसमें राज्य सरकार एवं अन्य के अलावा चौधरी नरेश टिकैत को पक्षकार बनाया है। मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। उसी के अनुरूप अगली कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने इसी साल 17 जुलाई को भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया था।
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क्या था मामला
किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो गई थी।
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