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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वेस्टेज को बाहर निकालने पर पाबंदी लगाई
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फैक्टरी से वेस्टेज को निकालने पर पाबंदी लगाई
सिखेड़ा। प्रदूषण नियंत्रण संघर्ष समिति की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुलशन पोलिओलस लिमिटेड उद्योग से निकलने वाली वेस्टेज को फैक्टरी से बाहर निकालने पर पांबदी लगाते हुए उद्योग में बॉयलर पर पानी का निरंतर छिड़काव कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विवेक राय ने प्रदूषण नियंत्रण संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रवेश पाल की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए गुलशन पोलिओलस लिमिटेड को फैक्टरी से निकलने वाली वेस्टेज राखी का निस्तारण अंदर ही करने के निर्देश दिए। साथ ही फैक्टरी से बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली से तालाब व शमशान अथवा सड़क किनारे नहीं डालने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उद्योग में स्थापित बॉयलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था करने, उद्योग में स्थापित औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा केमिकलयुक्त पानी को नाले में न निस्तारण कर अंदर ही उसका निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि उद्योगों से निकलने वाली वेस्टेज राखी को ट्रैक्टर ट्रॉली से ठेकेदार निकटवर्ती गांव के तालाब, श्मशान और सड़क किनारे डालते रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रवेश पाल ने बताया कि इसकी शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर की गई थी। शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
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सिखेड़ा। प्रदूषण नियंत्रण संघर्ष समिति की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुलशन पोलिओलस लिमिटेड उद्योग से निकलने वाली वेस्टेज को फैक्टरी से बाहर निकालने पर पांबदी लगाते हुए उद्योग में बॉयलर पर पानी का निरंतर छिड़काव कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विवेक राय ने प्रदूषण नियंत्रण संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रवेश पाल की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए गुलशन पोलिओलस लिमिटेड को फैक्टरी से निकलने वाली वेस्टेज राखी का निस्तारण अंदर ही करने के निर्देश दिए। साथ ही फैक्टरी से बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली से तालाब व शमशान अथवा सड़क किनारे नहीं डालने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उद्योग में स्थापित बॉयलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था करने, उद्योग में स्थापित औद्योगिक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा केमिकलयुक्त पानी को नाले में न निस्तारण कर अंदर ही उसका निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि उद्योगों से निकलने वाली वेस्टेज राखी को ट्रैक्टर ट्रॉली से ठेकेदार निकटवर्ती गांव के तालाब, श्मशान और सड़क किनारे डालते रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रवेश पाल ने बताया कि इसकी शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर की गई थी। शिकायत के आधार पर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
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