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ड्रोन की निगरानी में डाले जाएंगे वोट
ब्यूरो/ अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 03 Feb 2016 11:50 PM IST
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मुजफ्फरनगर। शहर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव पुलिस प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच होगा। चुनाव के दिन ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। व्यवस्था के लिए प्रशासन ने विधानसभा क्षेत्र को छह जोन, 28 सेक्टर में बांटकर 88 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात करने की योजना बनाई है। मतदान का समय सुबह आठ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक रखा गया है। उधर, व्यय प्रेक्षक रामबाबू गुप्ता ने कहा कि छह फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक का प्रत्याशियों का समस्त व्यय का लेखाजोखा होना चाहिए। व्यय छिपाने पर कार्रवाई होगी।
जिला पंचायत के सभागार में डीएम निखिलचंद्र शुक्ला ने जोनल, सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट को ईवीएम एवं सामान्य प्रशिक्षण के दौरान कहा कि हमें पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराना है। चुनाव में किसी तहर की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। 12 फरवरी को सुबह आठ बजे से पोलिंग पार्टियां नईमंडी से रवाना होंगी। 13 फरवरी को सुबह सात बजे मॉक पोल होगा।
मॉक पोल के बाद उसे क्लियर भी कराएंगे। आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। जोनल, सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट किसी भी स्थिति में अपने मोबाइल बंद नहीं करेंगे। प्रत्येक घंटे के बाद कंट्रोल रूम में रिपोर्ट की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पहले से ही वहां तैयारियों का जायजा ले लें। जोनल मजिस्ट्रेट क्रिटिकल बूथों के साथ सामान्य बूथों का निरीक्षण भी कर लें। मतदान के दिन अमिट स्याही बाएं हाथ की तर्जनी पर लगेगी। मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। एजेंट लाइन में खड़े होंगे। एसएसपी केबी सिंह ने कहा कि सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराना होगा। बैठक में सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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उधर, व्यय प्रेक्षक रामबाबू गुप्ता ने कहा कि छह फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक का प्रत्याशियों का समस्त व्यय का लेखाजोखा होना चाहिए। व्यय छिपाने पर कार्रवाई होगी। प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक और संख्या अंकित होनी चाहिए। बिना अनुमति के कोई गाड़ी नहीं चलेगी और न ही सभा होगी। कलक्ट्रेट के सभागार में प्रत्याशियों और प्रेस स्वामियों की बैठक में प्रेक्षक ने कहा कि सरकारी भवन पर और सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं लगेगी। यदि कोई लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
प्रत्येक प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक और संख्या अंकित होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रेस मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रत्येक जनसभा और गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। बिना अनुमति के न ही गाड़ी चलेगी और न ही सभा होगी। उन्होंने वरिष्ठ कोषाधिकारी को निर्देशित किया कि जिन आइटम के रेट निर्धारित नहीं हैं, उनके रेट निर्धारित करें।एडीएम मनोज कुमार, सुनील कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, सपा प्रतिनिधि नीरज अग्रवाल आदि रहे।
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जिला पंचायत के सभागार में डीएम निखिलचंद्र शुक्ला ने जोनल, सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट को ईवीएम एवं सामान्य प्रशिक्षण के दौरान कहा कि हमें पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराना है। चुनाव में किसी तहर की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। 12 फरवरी को सुबह आठ बजे से पोलिंग पार्टियां नईमंडी से रवाना होंगी। 13 फरवरी को सुबह सात बजे मॉक पोल होगा।
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मॉक पोल के बाद उसे क्लियर भी कराएंगे। आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। जोनल, सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट किसी भी स्थिति में अपने मोबाइल बंद नहीं करेंगे। प्रत्येक घंटे के बाद कंट्रोल रूम में रिपोर्ट की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पहले से ही वहां तैयारियों का जायजा ले लें। जोनल मजिस्ट्रेट क्रिटिकल बूथों के साथ सामान्य बूथों का निरीक्षण भी कर लें। मतदान के दिन अमिट स्याही बाएं हाथ की तर्जनी पर लगेगी। मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। एजेंट लाइन में खड़े होंगे। एसएसपी केबी सिंह ने कहा कि सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराना होगा। बैठक में सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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उधर, व्यय प्रेक्षक रामबाबू गुप्ता ने कहा कि छह फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक का प्रत्याशियों का समस्त व्यय का लेखाजोखा होना चाहिए। व्यय छिपाने पर कार्रवाई होगी। प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक और संख्या अंकित होनी चाहिए। बिना अनुमति के कोई गाड़ी नहीं चलेगी और न ही सभा होगी। कलक्ट्रेट के सभागार में प्रत्याशियों और प्रेस स्वामियों की बैठक में प्रेक्षक ने कहा कि सरकारी भवन पर और सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं लगेगी। यदि कोई लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
प्रत्येक प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक और संख्या अंकित होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रेस मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रत्येक जनसभा और गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। बिना अनुमति के न ही गाड़ी चलेगी और न ही सभा होगी। उन्होंने वरिष्ठ कोषाधिकारी को निर्देशित किया कि जिन आइटम के रेट निर्धारित नहीं हैं, उनके रेट निर्धारित करें।एडीएम मनोज कुमार, सुनील कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, सपा प्रतिनिधि नीरज अग्रवाल आदि रहे।