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UP News: पांच रुपये का लालच देकर पांच साल के बच्चे से कुकर्म, अदालत ने दी उम्रकैद की सजा

Thu, 12 Sep 2024 04:56 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Thu, 12 Sep 2024 04:56 PM IST
सार

जबर सिंह ने पांच साल के मासूम के साथ ऐसा गलत काम किया, जो आज भी गांव के लोगों को अच्छी तरह याद है। कोर्ट ने सजा दी तो परिजनों को कुछ सुकून मिला। 

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UP News: Rape with five year old child by luring five rupees, court gave such punishment, rapist shuddered
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

मुजफ्फरनगर जिले के खतौली क्षेत्र के गांव में तीन साल पहले मासूम को पांच रुपये का लालच देकर कुकर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोठिया ने फैसला सुनाया।
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पीड़ित पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 20 मार्च 2021 को पांच साल का मासूम स्कूल से लौटने के बाद अपने भाई के साथ घर से खेलने के लिए निकला था। पड़ोस के ही आरोपी ने पांच रुपये का लालच देकर मासूम के साथ कुकर्म किया। पुलिस ने आरोपी जबर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
 
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाह पेश किए। आरोपी जबर सिंह पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि धारा 377 में 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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