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कोर्ट में सुनवाई: मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई भाजपा नेताओं पर आरोप तय, ये था मामला

Tue, 23 Nov 2021 07:50 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 23 Nov 2021 07:50 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में मंगलवार को राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और अन्य भाजपा नेताओं पर आरोप तय किए गए हैं। नौ साल पुराने इस मामले में सुनवाई चल रही है।

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UP News: Charges have been framed against many BJP leaders including Minister Kapil Dev Agarwal in the Special MP MLA Court in Muzaffarnagar
मंत्री कपिल देव अग्रवाल। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर जनपद में नौ साल पहले हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन को रोककर प्रदर्शन करने के मामले में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत अन्य भाजपा नेता मंगलवार को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। रेलवे एक्ट में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।

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एडीजीसी फौजदारी मनोज ठाकुर और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि तीन अप्रैल, 2012 को भाजपा नेताओं ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान स्टेशन पर पहुंची हरिद्वार पैसेंजर के इंजन पर भी भाजपा नेता चढ़ गए और नारेबाजी की थी। प्रकरण में वर्तमान में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, सुनील तायल, पवन तरार और वैभव त्यागी के खिलाफ धारा 141 और रेलवे एक्ट की धारा 156 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 
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बता दें कि प्रकरण की सुनवाई स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए भजपा नेता कोर्ट में हाजिर हुए। न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने इस प्रकरण में आरोप तय कर दिए हैं। एडीजीसी ने बताया कि अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।

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