{"_id":"619cf8919dd97d6fbf26d9bd","slug":"up-news-charges-have-been-framed-against-many-bjp-leaders-including-minister-kapil-dev-agarwal-in-the-special-mp-mla-court-in-muzaffarnagar","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट में सुनवाई: मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई भाजपा नेताओं पर आरोप तय, ये था मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोर्ट में सुनवाई: मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई भाजपा नेताओं पर आरोप तय, ये था मामला
Tue, 23 Nov 2021 07:50 PM IST
कपिल kapil
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Tue, 23 Nov 2021 07:50 PM IST
सार
मुजफ्फरनगर में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में मंगलवार को राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और अन्य भाजपा नेताओं पर आरोप तय किए गए हैं। नौ साल पुराने इस मामले में सुनवाई चल रही है।
विज्ञापन
मंत्री कपिल देव अग्रवाल।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मुजफ्फरनगर जनपद में नौ साल पहले हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन को रोककर प्रदर्शन करने के मामले में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत अन्य भाजपा नेता मंगलवार को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। रेलवे एक्ट में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
विज्ञापन
एडीजीसी फौजदारी मनोज ठाकुर और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि तीन अप्रैल, 2012 को भाजपा नेताओं ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान स्टेशन पर पहुंची हरिद्वार पैसेंजर के इंजन पर भी भाजपा नेता चढ़ गए और नारेबाजी की थी। प्रकरण में वर्तमान में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, सुनील तायल, पवन तरार और वैभव त्यागी के खिलाफ धारा 141 और रेलवे एक्ट की धारा 156 में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: खौफनाक मंजर: भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, इलाके में मची चीख-पुकार, देखिए हादसे की तस्वीरें
विज्ञापन
बता दें कि प्रकरण की सुनवाई स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए भजपा नेता कोर्ट में हाजिर हुए। न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने इस प्रकरण में आरोप तय कर दिए हैं। एडीजीसी ने बताया कि अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
यह भी पढ़ें: भीषण आग से मचा हाहाकार : दुकान के भीतर जलती रहीं तीन जिंदगी, गूंजती रही बेबस परिजनों की चीत्कार