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यूपी : मुजफ्फरनगर दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा व लगाया 27 हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 04 Dec 2021 03:27 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 04 Dec 2021 03:27 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर की विशेष पॉक्सो अदालत में बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने की वारदात के मामले मेंआरोपी को दस साल की सजा और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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UP: Muzaffarnagar: Rape accused sentenced to ten years and fined Rs 27 thousand
- फोटो : Social Media

विस्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की विशेष पॉक्सो अदालत में बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने की वारदात के मामले में आरोपी को दस साल की सजा और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 
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मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव में 21 अप्रैल, 2017 को बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी जितेंद्र को दस वर्ष की सजा व 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।  
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मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।
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वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि बालिका का अपहरण कर मथुरा, वृंदावन, आगरा आदि शहरों में दुष्कर्म किया गया। बाद में पुलिस ने अपह्रत को बरामद कर आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है।
 
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