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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - गैंगस्टर के दो दोषियों को दो-दो साल की सजा

Tue, 10 Oct 2023 01:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 10 Oct 2023 01:31 AM IST
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Two gangster convicts sentenced to two years each
मुजफ्फरनगर। विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने अभियुक्त अजहर निवासी मोहल्ला दीन मोहम्मद को दो वर्ष का कारावास वा पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। दूसरे मुकदमे में विशेष कुमार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दो वर्ष की साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 17 अप्रैल 2017 को शहजाद के घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने इनका पीछा किया और बदमाशों के कब्जे से तमंचा, दो कारतूस और छुरी बरामद हुई थी। आरोपी अजहर को लोगों ने पकड़ लिया था। इसके बाद पत्रकार से मोबाइल लूट में भी अजहर का नाम आया। तत्कालीन थाना प्रभारी सिविल लाइंस गिरीश चंद्र शर्मा ने अजहर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया था। उधर, बिजली की चोरी के मामले में विशेष कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन थाना अध्यक्ष थाना कोतवाली नगर हरेंद्र पाल सिंह ने गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था। दोनों मुकदमों में सजा सुनाई गई है।
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