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Muzaffarnagar News: जयवीर हत्याकांड में दो मुजरिम दोषी करार, 17 अप्रैल को सजा का एलान

Thu, 13 Apr 2023 08:02 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Apr 2023 08:02 PM IST
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Two convicts convicted in Jaiveer murder case, sentence to be announced on April 17
नौ साल पहले लांक गांव में शराब के लिए रुपये नहीं देने पर की गई थी वारदत
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। नौ साल पहले लांक गांव के जयवीर हत्याकांड में अदालत ने दो हत्यारों को दोषी करार किया है। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह की अदालत में मुकदमे का विचारण हुआ। दोषियों को 17 अप्रैल का सुनाई जाएगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता परमिंद्र सिंह ने बताया जनवरी वर्ष 2014 का प्रकरण है। थाना फुगाना के गांव लांक में वैल्डिंग की दुकान करने वाले जयवीर की हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी निर्मला के सामने आरोपियों ने शराब के लिए रुपये नहीं देने पर जयवीर उर्फ पप्पन को गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया था। मृतक के भाई हरबीर सिंह (वादी) ने प्रताप, सौरभ, गौरव एवं नवाब के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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विवेचना के दौरान एक आरोपी मृत्यु हो गई थी, जबकि एक के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिला था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने सौरभ और प्रताप के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ने नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी ने दोनों हत्यारों पर दोष सिद्घ करते हुए जेल भेज दिया। सजा का एलान सोमवार को होगा।
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