फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Three divorces given to the married woman living in the maternal house

मायके में रह रही विवाहिता को दिया तीन तलाक

Sat, 30 Oct 2021 12:39 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 30 Oct 2021 12:39 AM IST
विज्ञापन
Three divorces given to the married woman living in the maternal house
भोपा। गांव पटोली निवासी विवाहिता ने शौहर पर घर आकर तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई, लेकिन शौहर के न मानने पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
विज्ञापन

थाना क्षेत्र के गांव पटोली निवासी इशरत जहां ने तहरीर देकर बताया कि उसका निकाह करीब डेढ़ साल पूर्व चरथावल क्षेत्र के गांव दधेड़ू निवासी से हुआ था। आरोप है कि निकाह के बाद शौहर के नशा व जुआ खेलने का आदी होने की जानकारी मिली, जिसका विरोध करने पर ससुराल में विवाहिता का उत्पीड़न किया जाने लगा। पीड़िता के अनुसार, करीब छह माह पूर्व उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वह मायके रह रही है। पीड़िता के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर शौहर उसके मायके पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए बदसलूकी की। विरोध करने पर आरोपी ने तीन तलाक दे दिया और कार्रवाई करने पर धमकी दी। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को वहीं पर रोक लिया। मामले में गांव पटोली में रात में ही पंचायत बुलाई गई, जिसमें युवक के परिजनों को भी बुलाया गया।
विज्ञापन

आरोप है कि पंचायत में भी आरोपी विवाहिता को साथ रखने के लिए राजी नहीं हुआ, जिस पर पुलिस को पीड़िता द्वारा आरोपी के खिलाफ तहरीर दे दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। सीओ गिरिजाशंकर त्रिपाठी का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed