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तीन दिन का कोरोना कर्फ्यू लागू
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तीन दिन का कोरोना कर्फ्यू लागू
मुजफ्फरनगर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन के आदेश पर जिले में भी तीन दिन का कोरोना कर्फ्यूू लगाया गया है। शुक्रवार रात आठ बजे से लेकर मंगलवार सुबह सात बजे तक 83 घंटे के कोरोना कर्फ्यूू को लेकर डीएम सेल्वा कुमारी जे ने गाइड लाइन जारी कर दी है। तीन दिन का कर्फ्यूू रहने के कारण शुक्रवार को लोगों ने जमकर खरीदारी की। शहर में भगत सिंह रोड बाजार, दाल मंडी में भीड़ रही।
डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि शुक्रवार रात्रि आठ बजे से मंगलवार चार मई को प्रात: सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश शासन ने दिए गए है। दो मई को पंचायत चुनाव में मतगणना का कार्य कोविड के निर्धारित प्रोटोकाल के पालन के साथ किया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शासनादेेश जारी हो गया है। किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने बताया कि शुक्रवार से लेकर मंगलवार सुबह सात बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक उत्सव से संबंधित सभा नहीं होगी। शादी समारोह 50 लोगों और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। समस्त शॉपिंग कांपलेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स, बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आवश्यक सेवायें स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई, आम परिवहन का संचालन रहेगा। सार्वजनिक परिवहन रेल, बस, कैब्स 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित होंगी। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ अंतर्राज्यीय एवं अन्त:राज्यीय में होने वाले संचलन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
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मुजफ्फरनगर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन के आदेश पर जिले में भी तीन दिन का कोरोना कर्फ्यूू लगाया गया है। शुक्रवार रात आठ बजे से लेकर मंगलवार सुबह सात बजे तक 83 घंटे के कोरोना कर्फ्यूू को लेकर डीएम सेल्वा कुमारी जे ने गाइड लाइन जारी कर दी है। तीन दिन का कर्फ्यूू रहने के कारण शुक्रवार को लोगों ने जमकर खरीदारी की। शहर में भगत सिंह रोड बाजार, दाल मंडी में भीड़ रही।
डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि शुक्रवार रात्रि आठ बजे से मंगलवार चार मई को प्रात: सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश शासन ने दिए गए है। दो मई को पंचायत चुनाव में मतगणना का कार्य कोविड के निर्धारित प्रोटोकाल के पालन के साथ किया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शासनादेेश जारी हो गया है। किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम ने बताया कि शुक्रवार से लेकर मंगलवार सुबह सात बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक उत्सव से संबंधित सभा नहीं होगी। शादी समारोह 50 लोगों और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। समस्त शॉपिंग कांपलेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स, बार, खेल कांप्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आवश्यक सेवायें स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई, आम परिवहन का संचालन रहेगा। सार्वजनिक परिवहन रेल, बस, कैब्स 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित होंगी। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ अंतर्राज्यीय एवं अन्त:राज्यीय में होने वाले संचलन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
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