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Muzaffarnagar News: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
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चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ी गांव में किया गया था हमला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ी गांव में रंजिश के चलते दूधिया पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-चार के पीठसीन अधिकारी कमलापति ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रेणू शर्मा ने बताया कि कुल्हेड़ी गांव निवासी दूधिया मुर्तजा 21 मई 2014 की सुबह करीब आठ बजे गांव में ही दूध लेने के लिए जा रहा था। जब वह संजीदा उर्फ मोटी के घर के सामने पहुंचा तो गांव के ही लोगों ने उसे घेर लिया और गला दबाने की कोशिश की। तमंचे से फायर किया, लेकिन वह मिस हो गया। लाठी से हमला किया गया। शोर-शराबा होने पर मुर्तजा के परिवार के लोग पहुंच गए, जिस पर हमलावरों ने पीडि़त को घायलावस्था में छोड़ दिया।
पीडि़त के भाई इस्माइल ने आरोपी संजीदा, शकील, खालिक और महबूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-चार के पीठसीन अधिकारी कमलापति ने की। मुकदमे के ट्रायल के दौरान महबूब की 15 नवंबर 2022 को मौत हो गई। अदालत ने दोषी संजीदा, शकील और खालिक को धारा 307 में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ी गांव में रंजिश के चलते दूधिया पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-चार के पीठसीन अधिकारी कमलापति ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रेणू शर्मा ने बताया कि कुल्हेड़ी गांव निवासी दूधिया मुर्तजा 21 मई 2014 की सुबह करीब आठ बजे गांव में ही दूध लेने के लिए जा रहा था। जब वह संजीदा उर्फ मोटी के घर के सामने पहुंचा तो गांव के ही लोगों ने उसे घेर लिया और गला दबाने की कोशिश की। तमंचे से फायर किया, लेकिन वह मिस हो गया। लाठी से हमला किया गया। शोर-शराबा होने पर मुर्तजा के परिवार के लोग पहुंच गए, जिस पर हमलावरों ने पीडि़त को घायलावस्था में छोड़ दिया।
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पीडि़त के भाई इस्माइल ने आरोपी संजीदा, शकील, खालिक और महबूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-चार के पीठसीन अधिकारी कमलापति ने की। मुकदमे के ट्रायल के दौरान महबूब की 15 नवंबर 2022 को मौत हो गई। अदालत ने दोषी संजीदा, शकील और खालिक को धारा 307 में पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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