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जानलेवा हमले में तीन सगे भाईयों को सात-सात साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। रतनपुरी थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर गांव में डोल के विवाद में किसान पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में तीन सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एडीजे-पांच के पीठासीन अधिकारी कमलापति प्रथम ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और एडीजीसी फौजदारी आशीष त्यागी ने बताया कि मुजाहिदपुर में 23 जून 2009 को किसान मुनेश पर परिवार के ही तीन भाइयों जगपाल, सोमपाल, ओमपाल ने जानलेवा हमला किया था। गोली लगने से मुनेश घायल हो गया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एडीजे-पांच के पीठासीन अधिकारी कमलापति प्रथम ने प्रकरण की सुनवाई की। लंबे समय बाद मुनेश की मौत हो गई थी। अदालत ने अभियुक्त जगपाल, सोमपाल, ओमपाल को धारा 307 में सात-सात साल और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मुजफ्फरनगर। रतनपुरी थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर गांव में डोल के विवाद में किसान पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में तीन सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एडीजे-पांच के पीठासीन अधिकारी कमलापति प्रथम ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और एडीजीसी फौजदारी आशीष त्यागी ने बताया कि मुजाहिदपुर में 23 जून 2009 को किसान मुनेश पर परिवार के ही तीन भाइयों जगपाल, सोमपाल, ओमपाल ने जानलेवा हमला किया था। गोली लगने से मुनेश घायल हो गया था। तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एडीजे-पांच के पीठासीन अधिकारी कमलापति प्रथम ने प्रकरण की सुनवाई की। लंबे समय बाद मुनेश की मौत हो गई थी। अदालत ने अभियुक्त जगपाल, सोमपाल, ओमपाल को धारा 307 में सात-सात साल और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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