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प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को बताए आचार संहिता के नियम

Tue, 11 Jan 2022 01:00 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 01:00 AM IST
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The rules of the code of conduct to be told to the printing press operators
मुजफ्फरनगर। विधानसभा निर्वाचन-2022 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आयोग की गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा निर्वाचन से संबंधित मुद्रित सभी सामग्रियों पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन अन्दर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन-तीन प्रतियां निर्वाचन कार्यालय को भेजनी होंगी। इस संबंध में प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिंटिंग प्रेसों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर जनपद के सभी प्रिंटिंग के संचालक उपस्थित रहे।
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