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Muzaffarnagar News: अदालत करेगी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक का फैसला
Wed, 04 Sep 2024 03:42 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 04 Sep 2024 03:42 AM IST
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मुजफ्फरनगर। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के परिवार की जमीन के विवाद का अब अदालत फैसला करेगी। शहर के रेलवे स्टेशन के सामने की मस्जिद और करोड़ों रुपये की जमीन जांच में निष्क्रांत संपत्ति घोषित करने के मामले में नया मोड़ आ गया। मुतवल्ली की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन में वाद दाखिल किया गया है, जिस पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी।
राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने 10 जून को डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी से संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। डीएम ने एडीएम वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार, एमडीए सचिव, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, सीओ सिटी और पालिका के ईओ से मामले की जांच कराई। खसरा नंबर 930 पर को निष्क्रांत संपत्ति घोषित कर दिया गया।
उधर, इस मामले में मस्जिद और दुकानों की देखरेख कर रहे लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन में अधिवक्ता के माध्यम से वाद दाखिल किया गया,जिस पर सुनवाई तय हो गई है।
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राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने 10 जून को डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी से संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। डीएम ने एडीएम वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार, एमडीए सचिव, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, सीओ सिटी और पालिका के ईओ से मामले की जांच कराई। खसरा नंबर 930 पर को निष्क्रांत संपत्ति घोषित कर दिया गया।
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उधर, इस मामले में मस्जिद और दुकानों की देखरेख कर रहे लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सिविल जज जूनियर डिवीजन में अधिवक्ता के माध्यम से वाद दाखिल किया गया,जिस पर सुनवाई तय हो गई है।
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