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मुजफ्फरनगर मर्डर केस: अदालत ने दोषी चार मामाओं को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20-20 हजार का जुर्माना भी लगा

Thu, 21 Sep 2023 07:27 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 21 Sep 2023 07:27 PM IST
सार

Muzaffarnagar Murder Case : 14 साल पहले कालू की तमंचे से गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। अब अदालत ने दोषी चार मामाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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The court sentenced to four accused of life imprisonment in murder case in Muzaffarnagar
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में जमीन की रंजिश में 14 साल पहले अपने भांजे की हत्या के दोषी चार मामाओं को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन दोषियों की उम्र 60 साल से अधिक है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-5 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। 

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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि मेरठ के मवाना के पहाड़पुर गांव निवासी कालू अपने मामा के गांव शाहपुर क्षेत्र के शाहजुड्डी में रहता था। जमीन को लेकर मामा के परिवार से विवाद हो गया।

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बुढ़ाना तहसील में जमीन के मुकदमे की पैरवी कर 24 अगस्त 2009 को कालू वापस लौट रहा था। जब वह रतनपुरी क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के जंगल में पहुंचा तो उसकी तमंचे से गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई नरेंद्र सिंह ने मामा उदयवीर सिंह, आनंद पुत्र कटार सिंह, अशोक कुमार, देशपाल पुत्र निरंजन और श्रीपाल पुत्र अतर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

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वहीं, प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-5 में हुई। ट्रायल के दौरान श्रीपाल की मौत हो गई। अदालत ने अन्य चार दोषियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी उदयवीर सिंह, आनंद और अशोक कुमार की उम्र 60 साल से अधिक है।

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