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Muzaffarnagar News: चेयरमैन का पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र कोर्ट ने सही माना
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मुजफ्फरनगर, खतौली। नगर पालिका चेयरमैन हाजी शाहनवाज अली को हाईकोर्ट से राहत मिली है। चेयरमैन का कलाल जाति का प्रमाणपत्र कोर्ट ने सही माना है।
नगर पालिका चेयरमैन पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। जिस पर हाजी शाहनवाज अली ने चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसके बाद चेयरमैन पद पर चुनाव लड़े विपक्षी जमील अंसारी, कृष्णपाल सैनी ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर शाहनवाज अली की जाति प्रमाणपत्र पर सवाल उठाया था।
अधिकारियों की जांच पड़ताल के बाद उनके प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया था। इस मामले में लेखपाल विपिन मोतला की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले को लेकर शाहनवाज अली ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद चेयरमैन के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट ने शाहनवाज अली के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र को सही ठहराया। विपक्षी जमील अंसारी का कहना है कि वह इस निर्णय को लेकर सर्वाेच्च न्यायालय जाएंगे।
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नगर पालिका चेयरमैन पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। जिस पर हाजी शाहनवाज अली ने चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसके बाद चेयरमैन पद पर चुनाव लड़े विपक्षी जमील अंसारी, कृष्णपाल सैनी ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर शाहनवाज अली की जाति प्रमाणपत्र पर सवाल उठाया था।
अधिकारियों की जांच पड़ताल के बाद उनके प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया था। इस मामले में लेखपाल विपिन मोतला की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले को लेकर शाहनवाज अली ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद चेयरमैन के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट ने शाहनवाज अली के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र को सही ठहराया। विपक्षी जमील अंसारी का कहना है कि वह इस निर्णय को लेकर सर्वाेच्च न्यायालय जाएंगे।
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