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महिला से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 04 Nov 2022 12:07 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Nov 2022 12:07 AM IST
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The bail application of the accused of raping the woman rejected
मुजफ्फरनगर। खतौली थाना क्षेत्र में महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने दोनों पक्षों के तर्क सुनकर जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंदर ने बताया कि आरोपी रोहित ने तीन बच्चों की मां को शादी का झांसा देकर करीब डेढ़ साल तक दुष्कर्म किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से आरोपी की जमानत अर्जी 13 अक्तूबर को खारिज हो गई थी। इसके बाद बचाव पक्ष ने ऊपरी अदालत में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ब्यूरो
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