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हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास
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मुजफ्फरनगर। न्यायालय ने उवेेसउर्रहमान हत्याकांड में एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। छह साल पहले यह हत्या की घटना हुई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर मोहल्ला नया बांस निवासी अब्दुल समद ने शहर कोतवाली पर 9 मई 2014 को अपने बेटे उवेेसउर्रहमान की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका 18 वर्षीय बेटा उवेसउर्रहमान घास मंडी से लोहिया बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे रोहन पुत्र मनोज निवासी प्रेमपुरी और सचिन पुत्र सुभाष निवासी कांसापुर थाना बाबरी, जनपद शामली मिले। आवाज लगा कर बुलाया और गोली मार कर हत्या कर दी। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया गया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत संख्या-9 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा और वादी के प्राईवेट कौंसिल नासिर अली जैदी ने 11 गवाह और सबूत कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त सचिन को उवेसउर्रहमान की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडीजीसी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस मुकदमे के सह अभियुक्त रोहन को अदालत द्वारा किशोर घोषित करने के कारण इसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में होगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर मोहल्ला नया बांस निवासी अब्दुल समद ने शहर कोतवाली पर 9 मई 2014 को अपने बेटे उवेेसउर्रहमान की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका 18 वर्षीय बेटा उवेसउर्रहमान घास मंडी से लोहिया बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे रोहन पुत्र मनोज निवासी प्रेमपुरी और सचिन पुत्र सुभाष निवासी कांसापुर थाना बाबरी, जनपद शामली मिले। आवाज लगा कर बुलाया और गोली मार कर हत्या कर दी। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया गया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम यादव की अदालत संख्या-9 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा और वादी के प्राईवेट कौंसिल नासिर अली जैदी ने 11 गवाह और सबूत कोर्ट में पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त सचिन को उवेसउर्रहमान की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडीजीसी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस मुकदमे के सह अभियुक्त रोहन को अदालत द्वारा किशोर घोषित करने के कारण इसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में होगी।
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