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11 साल पहले महिला से की थी छेड़छाड़, मनचले को अब मिली सजा

Sun, 18 Oct 2020 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2020 12:30 AM IST
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The accused is now punished by the court
11 साल पहले महिला से की थी छेड़छाड़, मनचले को अब मिली सजा
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मुजफ्फरनगर। वर्ष 2009 को कस्बा बुढ़ाना में एक महिला से छेड़छाड़ व अश्लील कमेंट करने के मामले में अदालत ने आरोपी रविंद्र व प्रहलाद को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना किया है। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ाना परविंद्र सिंह की कोर्ट में हुई।

अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी पुनीत कुमार सिंह ने पैरवी की। आरोपी जमानत से पहले जितने दिन जेल में रहे उसी को सजा मानकर दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2009 को कस्बा बुढ़ाना में एक महिला के साथ तीन युवकों ने छेड़छाड़ कर अश्लील भाषा में कमेंट किए थे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 294, 504 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। सुनवाई के चलते एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि दो के खिलाफ मामला कोर्ट में चला। इस पुराने मामले की एक विशेषता यह रही कि पीड़िता की भी मौत कोर्ट में बयान होने से पहले ही हो गई थी। अभियोजन की ओर से महिला से छेड़छाड़ का मामला था। इस वजह से आरोपियों को दंडित किया गया।
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