फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Ten years of rigorous imprisonment for the wrongdoer

दुष्कर्मी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा

Wed, 04 Mar 2020 12:18 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Mar 2020 12:18 AM IST
विज्ञापन
Ten years of rigorous imprisonment for the wrongdoer
मुजफ्फरनगर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो अदालत ने दोषी करार देते दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना किया है। कोर्ट ने जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेेश दिए हैं।
विज्ञापन

थाना चरथावल पर क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने 17 मई 2016 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 15 मई को उसकी नाबालिग पुत्री को पड़ोसी मोनू उर्फ अजय पुत्र रामकुमार बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया। इस कार्य में उसका सहयोग अक्षय पुत्र सतीश ने किया और मोनू उर्फ अजय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस मुकदमे में पुलिस ने आरोप पत्र केवल मोनू उर्फ अजय के खिलाफ दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी की पॉक्सो कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने सात गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सोमवार को अभियुक्त मोनू उर्फ अजय को दोषी करार देते हुए जेल भेजा था। मंगलवार को कोर्ट ने मोनू को दस साल के सश्रम कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed