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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
Wed, 17 Jan 2024 03:17 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 17 Jan 2024 03:17 AM IST
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- किशोरी सात नवंबर 2022 को संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। भौराकलां थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि भौराकलां थाना क्षेत्र से किशोरी सात नवंबर 2022 को संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी। परिजनों ने इधर-उधर तलाश किया, लेकिन सुराग नहीं लग सका। पीड़िता के पिता ने आरोपी आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को जेल भेजकर आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी पीड़िता को लेकर लखनऊ चला गया और होटल में भी रुका था। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया।
दोषी आदिल को दुष्कर्म के मामले में 10 साल कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 366 में आठ साल का कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति 30 हजार रुपये दिए जाएंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। भौराकलां थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि भौराकलां थाना क्षेत्र से किशोरी सात नवंबर 2022 को संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी। परिजनों ने इधर-उधर तलाश किया, लेकिन सुराग नहीं लग सका। पीड़िता के पिता ने आरोपी आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को जेल भेजकर आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी पीड़िता को लेकर लखनऊ चला गया और होटल में भी रुका था। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया।
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दोषी आदिल को दुष्कर्म के मामले में 10 साल कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 366 में आठ साल का कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति 30 हजार रुपये दिए जाएंगे।
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