फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Teen murderer imprisoned for life

किशोर के हत्यारे को उम्र कैद की सजा

Sun, 21 Mar 2021 12:08 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 21 Mar 2021 12:08 AM IST
विज्ञापन
Teen murderer imprisoned for life
किशोर के हत्यारे को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से जेल लेकर जाते पुलिस कर्मी। - फोटो : MUZAFFARNAGAR
किशोर के हत्यारे को उम्र कैद
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। एक किशोर के साथ कुकर्म में असफल होने पर हत्या करने वाले अभियुक्त को अदालत ने आजीवन कारावास के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है। नई मंडी क्षेत्र के एक गांव में 11 साल पहले यह घटना हुई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक निवासी व्यक्ति ने सात जुलाई 2010 को कोतवाली नई मंडी पर मुकदमा दर्ज कराया था कि छह जुलाई 2010 की रात्रि उसके 14 वर्षीय बेटे के साथ गांव के ही सोहन उर्फ सोनू ने कुकर्म का प्रयास किया। असफल रहने पर उसके बेटे की गला दबा कर हत्या कर दी और लाश को रजबहे में फेेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जो बाद में जमानत पर बाहर आ गया था।
विज्ञापन

इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत संख्या-7 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्रपाल सिंह ने कोर्ट में 13 लोगों की गवाही और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील, सबूतों के साथ गवाहों के बयान के आधार पर सोहन उर्फ सोनू को किशोर की हत्या कर लाश छिपाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 75 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed