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किशोर के हत्यारे को उम्र कैद की सजा
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किशोर के हत्यारे को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से जेल लेकर जाते पुलिस कर्मी।
- फोटो : MUZAFFARNAGAR
किशोर के हत्यारे को उम्र कैद
मुजफ्फरनगर। एक किशोर के साथ कुकर्म में असफल होने पर हत्या करने वाले अभियुक्त को अदालत ने आजीवन कारावास के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है। नई मंडी क्षेत्र के एक गांव में 11 साल पहले यह घटना हुई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक निवासी व्यक्ति ने सात जुलाई 2010 को कोतवाली नई मंडी पर मुकदमा दर्ज कराया था कि छह जुलाई 2010 की रात्रि उसके 14 वर्षीय बेटे के साथ गांव के ही सोहन उर्फ सोनू ने कुकर्म का प्रयास किया। असफल रहने पर उसके बेटे की गला दबा कर हत्या कर दी और लाश को रजबहे में फेेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जो बाद में जमानत पर बाहर आ गया था।
इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत संख्या-7 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्रपाल सिंह ने कोर्ट में 13 लोगों की गवाही और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील, सबूतों के साथ गवाहों के बयान के आधार पर सोहन उर्फ सोनू को किशोर की हत्या कर लाश छिपाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 75 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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मुजफ्फरनगर। एक किशोर के साथ कुकर्म में असफल होने पर हत्या करने वाले अभियुक्त को अदालत ने आजीवन कारावास के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है। नई मंडी क्षेत्र के एक गांव में 11 साल पहले यह घटना हुई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक निवासी व्यक्ति ने सात जुलाई 2010 को कोतवाली नई मंडी पर मुकदमा दर्ज कराया था कि छह जुलाई 2010 की रात्रि उसके 14 वर्षीय बेटे के साथ गांव के ही सोहन उर्फ सोनू ने कुकर्म का प्रयास किया। असफल रहने पर उसके बेटे की गला दबा कर हत्या कर दी और लाश को रजबहे में फेेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जो बाद में जमानत पर बाहर आ गया था।
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इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत संख्या-7 में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्रपाल सिंह ने कोर्ट में 13 लोगों की गवाही और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील, सबूतों के साथ गवाहों के बयान के आधार पर सोहन उर्फ सोनू को किशोर की हत्या कर लाश छिपाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 75 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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