{"_id":"5a3e9e784f1c1b0d698c3d05","slug":"suresh-rana-music-and-warrant-of-bharatendra-canceled","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुरेश राणा, संगीत और भारतेंद्र के वारंट निरस्त ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सुरेश राणा, संगीत और भारतेंद्र के वारंट निरस्त
ब्यूरो, अमर उजाला/मुजफ्फरनगर
Updated Sat, 23 Dec 2017 11:50 PM IST
विज्ञापन
अदालत।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुजफ्फरनगर। अदालत ने सूबे के गन्ना विकास राज्यमंत्री सुरेश राणा, सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम और बिजनौर सांसद भारतेंद्र सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के आदेश दिया है।
कवाल कांड के विरोध में नंगला मंदौड़ की महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी प्रदेश के गन्ना विकास राज्यमंत्री मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉ संजीव बालियान, बिजनौर सांसद भारतेंद्र सिंह, सरधना विधायक संगीत सोम, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची आदि के खिलाफ कोर्ट ने 15 दिसंबर को गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
न्यायालय ने सुनवाई के लिए 19 जनवरी 2018 की तिथि नियत की है। इस संबंध में सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने 19 दिसंबर को एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसमें बताया गया था कि नंगला मंदौड़ की सात सितंबर 2013 को हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सिखेड़ा थाने पर दर्ज अपराध संख्या 178/13 मुकदमे में संगीत सोम को आरोपी बनाया गया था। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि इस अपराध संख्या में एसआईसी के विवेचक ने चार्जशीट के दौरान धारा 153(ए) का उल्लेख पहले ही कर दिया, जिसमें संगीत सोम जमानत करा चुके हैं।
विज्ञापन
प्रार्थना पत्र मेें यह भी बताया गया कि मिस्टेक के कारण यह अपराध संख्या पड़ गया है। अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि शनिवार को अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विधायक संगीत सोम के अलावा मंत्री सुरेश राणा, सांसद भारतेंद्र सिंह और मास्टर चंद्रपाल के गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिए हैं।
विज्ञापन
कवाल कांड के विरोध में नंगला मंदौड़ की महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी प्रदेश के गन्ना विकास राज्यमंत्री मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉ संजीव बालियान, बिजनौर सांसद भारतेंद्र सिंह, सरधना विधायक संगीत सोम, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची आदि के खिलाफ कोर्ट ने 15 दिसंबर को गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
विज्ञापन
न्यायालय ने सुनवाई के लिए 19 जनवरी 2018 की तिथि नियत की है। इस संबंध में सरधना के भाजपा विधायक संगीत सोम के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने 19 दिसंबर को एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसमें बताया गया था कि नंगला मंदौड़ की सात सितंबर 2013 को हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सिखेड़ा थाने पर दर्ज अपराध संख्या 178/13 मुकदमे में संगीत सोम को आरोपी बनाया गया था। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि इस अपराध संख्या में एसआईसी के विवेचक ने चार्जशीट के दौरान धारा 153(ए) का उल्लेख पहले ही कर दिया, जिसमें संगीत सोम जमानत करा चुके हैं।
विज्ञापन
प्रार्थना पत्र मेें यह भी बताया गया कि मिस्टेक के कारण यह अपराध संख्या पड़ गया है। अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि शनिवार को अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विधायक संगीत सोम के अलावा मंत्री सुरेश राणा, सांसद भारतेंद्र सिंह और मास्टर चंद्रपाल के गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिए हैं।