{"_id":"616877ecc2b6926b232a4c24","slug":"son-gets-ten-years-and-mother-gets-three-years-in-rape-case-muzaffarnagar-news-mrt560695132","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुजफ्फरनगर: अदालत ने दुष्कर्म के मामले में बेटे को दस और मां को तीन साल की सजा सुनाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुजफ्फरनगर: अदालत ने दुष्कर्म के मामले में बेटे को दस और मां को तीन साल की सजा सुनाई
Fri, 15 Oct 2021 04:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 15 Oct 2021 04:36 PM IST
सार
मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी बेटे को दस साल और मां को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी इरशाद व उसकी मां मोमीना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन
कोर्ट।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मुजफ्फरनगर में चरथावल क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मां-बेटे को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बेटे को दस साल और मां को तीन साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
अभियोजन अधिकारी मनमोहन वर्मा ने बताया कि चरथावल क्षेत्र के एक गांव में 16 जुलाई 2016 को 13 साल की किशोरी को बहाने से अपने घर बुलाकर ले जाने के बाद बंधक बनाकर दुष्कर्म किए जाने की घटना हुई थी। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपी इरशाद व उसकी मां मोमीना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
विज्ञापन
यह भी पढ़ें: वर्दी का नशा: सपना चौधरी के गाने पर दरोगा का डांस, फिर कनपटी पर पिस्तौल लगाकर महिला से दुष्कर्म, देखें तस्वीरें
विज्ञापन
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो कोर्ट आरती फौजदार के समक्ष हुई। अभियोजन की ओर से मनमोहन वर्मा, प्रदीप बालियान, विक्रांत राठी, दिनेश शर्मा के साथ ही शैलेंद्र राणा ने प्रभावी पैरवी की गई।
यह भी पढ़ें: बिजनौर में बड़ा हादसा: तालाब में पलटी कार, चार युवकों की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे घर
अभियोजन की ओर से सात गवाह व पुख्ता सबूत पेश किए, जिनके आधार पर न्यायाधीश आरती फौजदार ने गुरुवार को आरोपी मां-बेटे को दोषी करार दिया है। अभियुक्त इरशाद को दस साल कैद के साथ ही 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, उसकी मां मोमीना को तीन साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।