फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Six to five years in prison and fine in the case of gangster

Muzaffarnagar News: गैंगस्टर के मामले में छह को पांच साल की सजा और जुर्माना

Thu, 06 Apr 2023 07:53 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 06 Apr 2023 07:53 PM IST
विज्ञापन
Six to five years in prison and fine in the case of gangster
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। अदालत ने गैंगस्टर के मामले में छह को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। मामले का सत्र परीक्षण अपर सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट) अशोक कुमार की अदालत में हुआ।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा और दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया प्रकरण थाना कांधला जनपद शामली का है। 20 सितंबर 2010 का ग्राम मंगलोरा थाना झिंझाना निवासी वीरसेन अपनी ससुराल ग्राम किंवाना थाना कांधला आया हुआ था। शाम पांच बजे के करीब वादी की पत्नी राजेश व सास रणधीरी खेत से घर आ रहे थे। दोनों के घर के नजदीक पहुंचने पर दोषी काला, सोनू, नरेश, सुरेश, रामनिवास, देशपाल उर्फ़ मोटा ने वीरसैन की पत्नी राजेश और सास रणधीरी को जान से मारने का प्रयास करते हुए मारपीट की थी। बाद में वादी की पत्नी और सास को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था।
विज्ञापन

थाना कांधला पुलिस ने अभियोग दर्ज किया और तफ्तीश के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी सुशील दुबे ने हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। उस दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों का गैंगस्टर एक्ट में भी चालान किया। हालांकि दोहरे हत्याकांड में सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए। मगर, गैंगस्टर के मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। दोषी जमानत पर बाहर थे। न्यायालय ने सभी को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed