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ग्रामीण क्षेत्र में छह घंटे खुलेगी दुकानें
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ग्रामीण क्षेत्र में छह घंटे खुलेगी दुकानें
मुजफ्फरनगर। जिले के ग्रामीण अंचल में दिन में दस से चार बजे तक दुकानें खुल सकेगी। शहर की गलियों में कपड़ों पर प्रेस करने वालों को भी छह घंटे काम की अनुमति दी गई है। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकेंगे। इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। सभी प्रकार के निजी कार्यालयों को खोलने के लिए दस से चार बजे की छूट रहेगी।
डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जो गाइड लाईन जारी की है, उसके अनुसार यहां रेड जोन वाली सुविधा ही मिलेगी। ट्रेनों, बसों का संचालन अभी नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियां नहीं होगी। 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 18 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे। केवल डॉक्टर को दिखाने ही जा सकेंगे। स्पा और हेयर सैलून बंद रहेंगे। अनुमति वाले वाहनों में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही बैठ पाएंगे। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई औषधि, चिकित्सीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अंतरवर्ती निर्माण सामग्री को अनुमति रहेगी।
आईटी, हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग के लिए अलग-अलग शिफ्ट व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए अनुमति रहेगी। पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधित उत्पादन की इकाईयों को चलने की अनुमति होगी। गुटखा, तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध के साथ थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। शराब की दुकानें दिन में दस से सात बजे तक खुलेंगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बिल्डिंग मैटीरियल की दुकानें दस बजे से चार बजे तक खुलेंगी। सरकारी कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मचारी अपने काम पर आएंगे। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री ईंट, बालू, मौरंग, सरिया तथा सीमेंट आदि के परिवहन की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोग कहीं भी एकत्र नहीं होंगे।
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मुजफ्फरनगर। जिले के ग्रामीण अंचल में दिन में दस से चार बजे तक दुकानें खुल सकेगी। शहर की गलियों में कपड़ों पर प्रेस करने वालों को भी छह घंटे काम की अनुमति दी गई है। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकेंगे। इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। सभी प्रकार के निजी कार्यालयों को खोलने के लिए दस से चार बजे की छूट रहेगी।
डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जो गाइड लाईन जारी की है, उसके अनुसार यहां रेड जोन वाली सुविधा ही मिलेगी। ट्रेनों, बसों का संचालन अभी नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियां नहीं होगी। 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 18 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे। केवल डॉक्टर को दिखाने ही जा सकेंगे। स्पा और हेयर सैलून बंद रहेंगे। अनुमति वाले वाहनों में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही बैठ पाएंगे। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई औषधि, चिकित्सीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अंतरवर्ती निर्माण सामग्री को अनुमति रहेगी।
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आईटी, हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग के लिए अलग-अलग शिफ्ट व सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए अनुमति रहेगी। पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधित उत्पादन की इकाईयों को चलने की अनुमति होगी। गुटखा, तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध के साथ थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। शराब की दुकानें दिन में दस से सात बजे तक खुलेंगी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बिल्डिंग मैटीरियल की दुकानें दस बजे से चार बजे तक खुलेंगी। सरकारी कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मचारी अपने काम पर आएंगे। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री ईंट, बालू, मौरंग, सरिया तथा सीमेंट आदि के परिवहन की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोग कहीं भी एकत्र नहीं होंगे।
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