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Muzaffarnagar News: चोरी के मामले में दोषी को सात साल की सजा और जुर्माना

Sat, 06 Jan 2024 12:29 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Sat, 06 Jan 2024 12:29 AM IST
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Seven years imprisonment and fine to the culprit in theft case
मुजफ्फरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नंबर चार) अशोक कुमार ने वृद्ध दंपती को नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने के जेवरात और नकदी चोरी के दोषी को सात साल का कारावास और विभिन्न धाराओं के 17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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एडीजीसी फौजदारी रामनिवास पाल ने बताया कि 22 फरवरी 2021 को नई मंडी थाना क्षेत्र के द्वारकापुरी में रहने वाले त्रिलोक चंद अग्रवाल और उनकी पत्नी सरला देवी अपने घर पर मौजूद थे। सुबह करीब 11 बजे सहारनपुर के न्यू गोपालनगर निकट नुमाइश कैंप निवासी रणदीप उर्फ दीपा दंपती ने उनके घर पहुंच कर पुराने सोने के जेवरात को चमकाने का झांसा दिया और दोनों को नशीला पदार्थ सुंघाकर सोने के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया था। घटना का मुकदमा पीड़ित दंपती के पुत्र अमित ने दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने वृद्ध दंपती के साथ की गई घटना में आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई।
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