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लूटपाट के आरोपी को सात साल कैद व जुर्माना

Fri, 08 Oct 2021 11:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 08 Oct 2021 11:54 PM IST
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Seven years imprisonment and fine for the accused of robbery
लूटपाट के आरोपी को सात साल कैद व जुर्माना
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मुजफ्फरनगर। खतौली के सफेदा मार्ग और फुगाना थाना क्षेत्र में करीब 11 साल पूर्व सड़क पर रोक कर की गईं लूटपाट की दो घटनाओं में शामिल लुटेरे को गैंगेस्टर कोर्ट ने सात साल कैद और जुर्माने लगाया है। लुटेरे के एक साथी को पहले सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि तीसरा आरोपी आज तक फरार है।
अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि वर्ष 2010 में खतौली के गांव शेखपुरा निवासी अजय कुमार से सफेदा रोड बाईपास पर रोड होल्ड-अप कर बदमाशों ने 15 हजार रुपये लूट लिए थे। इसके साथ ही फुगाना थाना क्षेत्र में भी दंपती प्रवीण और दीपा से बदमाशों ने बाइक और जेवरात लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों वारदातों में एक ही गिरोह शामिल था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब सूरजपुर कॉलोनी निवासी बंटी उर्फ एमपी और मुरादाबाद के भोजपुर क्षेत्र के बगियावाला निवासी मोनू उर्फ कोकीन को गिरफ्तार कर लूटी हुई बाइक और जेवरात बरामद किए थे।
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आरोपियों का तीसरा साथी उत्तराखंड के देहरादून जनपद के हरिपुर कलां रायवाला निवासी संजीव उर्फ संजय कश्यप फरार हो गया था, जो आज तक फरार है। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि गैंगेस्टर में बंटी उर्फ एमपी को पहले ही सजा हो चुकी है, मोनू उर्फ कोकीन के खिलाफ विशेष गैंगेस्टर कोर्ट में न्यायाधीश राधेश्याम यादव के समक्ष सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर शुक्रवार को न्यायाधीश ने मोनू उर्फ कोकीन को दोषी करार देते हुए उसे सात साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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