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चार हमलावरों को सजा सुनाई

Fri, 11 Sep 2020 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2020 12:03 AM IST
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Sentenced to four attackers
चार हमलावरों को सजा सुनाई
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले में मां-बेटों समेत चार हमलावरों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
भौराकलां थाने पर 25 अगस्त 2008 को गांव आदमपुर निवासी सुधीर शर्मा ने गांव के ही राजीव, श्रीपाल पुत्रगण सुखपाल, कौशल्या पत्नी सुखपाल और बालेश पत्नी संजीव के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि खड़ंजे के विवाद में आरोपियों ने घर में घुस कर वादी और उसके पिता सुरेंद्र शर्मा पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे राधेश्याम की कोर्ट संख्या-9 में हुई। एडीजीसी कमल कुमार ने छह गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए राजीव, श्रीपाल और बालेश को सात-सात साल के कारावास और बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि वृद्ध कौशल्या को पांच साल के कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने पर चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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