फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Scooter Rider Fined ₹20.74 Lakh in Muzaffarnagar, Later Reduced to rs4,000 After Slip-Up

Muzaffarnagar: स्कूटी सवार पर 20 लाख 74 हजार का चालान! कॉपी वायरल हुई तो घटाकर कर दिया 4 हजार

Sat, 08 Nov 2025 05:20 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: डिंपल सिरोही Updated Sat, 08 Nov 2025 05:20 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर में एक स्कूटी सवार पर गलती से 20 लाख 74 हजार 500 रुपये का चालान काट दिया गया। चालान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जांच की गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर द्वारा धारा 207 एमवी एक्ट न भरने की गलती सामने आई। बाद में चालान घटाकर 4 हजार कर दिया गया।

विज्ञापन
Scooter Rider Fined ₹20.74 Lakh in Muzaffarnagar, Later Reduced to rs4,000 After Slip-Up
चालान कॉपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुजफ्फरनगर जिले में ट्रैफिक चालान से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक स्कूटी सवार पर 20 लाख 74 हजार रुपये से अधिक का चालान काट दिया गया। चालान वायरल होने पर यह मामला चर्चा में आ गया। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच की और चालान की रकम घटाकर 4 हजार रुपये कर दी।

विज्ञापन


कैसे हुआ इतना भारी चालान?
जानकारी के मुताबिक संबंधित स्कूटी पर कई महीनों से टैक्स, बीमा और कागज़ात अपडेट नहीं थे। इसी क्रम में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते चालान तैयार किया गया। लेकिन चालान बनाते समय सब इंस्पेक्टर ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 भरना भूल गए, जिससे चालान की राशि सिस्टम में ऑटो-कैलकुलेट होकर बढ़ गई।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: पति के विरोध पर रची साजिश: पत्नी ने नींद की छह गोलियां खिलाईं, गला घोंटा, प्रेमी संग मिलकर नहर में जिंदा फेंका

विज्ञापन
विज्ञापन

चालान वायरल, तो शुरू हुई जांच 
जैसे ही चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों में हैरानी के साथ सवाल उठने लगे। इसके बाद अधिकारियों ने संबंधित एंट्री और सिस्टम रिकॉर्ड की जांच की।
जांच में पुष्टि हुई कि चालान में तकनीकी त्रुटि हुई थी।

चालान घटाकर किया गया 4 हजार 
जांच पूरी होने के बाद पुलिस विभाग ने चालान की राशि मानकों के अनुसार संशोधित कर दी। अब स्कूटी सवार को केवल 4,000 रुपये का चालान देना होगा।

सिपाही की त्रुटि नोट की गई 
सूत्रों के अनुसार जिस सब इंस्पेक्टर ने चालान तैयार किया था, वह धारा 207 एमवी एक्ट डालना भूल गया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने उसे नोटिस कर स्पष्टीकरण मांगा है।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed