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रामपुर तिराहा कांड: सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किया पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र, मुल्जिमों के बयान हुए दर्ज

Fri, 13 Oct 2023 06:42 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 13 Oct 2023 06:42 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तिथि तय की है।

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Rampur Tiraha Kand: CBI filed death certificate of victim in court, statements of accused were recorded
अदालत - फोटो : Social Media

विस्तार

सीबीआई ने रामपुर तिराहा कांड की पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल किया। मुल्जिमों के बयान भी दर्ज हुए। साक्ष्य के लिए दूसरी पीड़िता को समन जारी किए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तिथि तय की है।

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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह, उत्तराखंड संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग वर्मा और रजनीश चौहान ने बताया कि सीबीआई बनाम मिलाप सिंह की पत्रावली में अभियुक्त मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप के बयान कराए गए। अभियुक्तों ने सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। सीबीआई बनाम राधा मोहन द्विवेदी की पत्रावली में विशेष लोक अभियोजक महेश यादव ने पीड़िता का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया, जिसे अदालत ने स्वीकृत कर लिया है। दूसरी पीड़िता को बयान के लिए समन जारी किए गए। दोनों पत्रावलियों में अगली सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तिथि तय की गई है।
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यह था मामला
एक अक्तूबर, 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की और पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज कराए थे। अदालत में प्रकरण की सुनवाई चल रही है।

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