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देहरादून के लिए खास .... रामपुर तिराहा कांड : मिलाप सिंह की पत्रावली में बचाव पक्ष ने की बहस
Wed, 17 Jan 2024 03:19 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Wed, 17 Jan 2024 03:19 AM IST
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- अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय संख्या सात में आज भी सुनवाई होगी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड में मिलाप सिंह की पत्रावली पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस की। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय संख्या सात में बुधवार को भी सुनवाई होगी।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को सीबीआई बनाम मिलाप सिंह के मुकदमे में अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा और राज सिंह पंवार ने बहस की, लेकिन बहस पूरी नहीं होने के कारण बुधवार यानी 17 जनवरी की तिथि तय की है।
एक अक्तूबर 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की और पुलिस पार्टी और अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज कराए थे। गंभीर धाराओं के सेशल ट्रायल मुकदमों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने जिले के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह को अधिकृत किया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहा कांड में मिलाप सिंह की पत्रावली पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस की। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय संख्या सात में बुधवार को भी सुनवाई होगी।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को सीबीआई बनाम मिलाप सिंह के मुकदमे में अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा और राज सिंह पंवार ने बहस की, लेकिन बहस पूरी नहीं होने के कारण बुधवार यानी 17 जनवरी की तिथि तय की है।
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एक अक्तूबर 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए देहरादून से बसों में सवार होकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले थे। देर रात रामपुर तिराहा पर पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने का प्रयास किया। आंदोलनकारी नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच की और पुलिस पार्टी और अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज कराए थे। गंभीर धाराओं के सेशल ट्रायल मुकदमों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने जिले के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह को अधिकृत किया है।
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