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Muzaffarnagar News: महामारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में राजपाल बालियान ने कराई जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव के दौरान महामारी अधिनियम के तहत मुकदमे में रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान सहित आठ आरोपियों को जमानत मिल गई है। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने सुनवाई की।
पिछले साल चुनाव के दौरान 24 जनवरी 2022 को बुढ़ाना में गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान के कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन एसओ की ओर से कोविड महामारी अधिनियम के अंतर्गत राजपाल बालियान सहित 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रकरण की सुनवार्ई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। मंगलवार को रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, सपा नेता श्यामलाल सैनी उर्फ बच्चा सैनी, राजपाल सिंह, समीर सेन, संजीव और शानू सहित आठ आरोपियों ने अदालत में उपस्थित होकर जमानत कराई।
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मुजफ्फरनगर। विधानसभा चुनाव के दौरान महामारी अधिनियम के तहत मुकदमे में रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान सहित आठ आरोपियों को जमानत मिल गई है। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने सुनवाई की।
पिछले साल चुनाव के दौरान 24 जनवरी 2022 को बुढ़ाना में गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान के कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन एसओ की ओर से कोविड महामारी अधिनियम के अंतर्गत राजपाल बालियान सहित 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रकरण की सुनवार्ई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। मंगलवार को रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी, सपा नेता श्यामलाल सैनी उर्फ बच्चा सैनी, राजपाल सिंह, समीर सेन, संजीव और शानू सहित आठ आरोपियों ने अदालत में उपस्थित होकर जमानत कराई।
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