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अपराधियों को समय से सजा दिलाएं: सिंह
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अपराधियों को समय से सजा दिलाएं : सिंह
मुजफ्फरनगर। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि शासकीय अधिवक्ता अपराधियों को सजा दिलाने का काम करें। यह प्रयास करें कि अपराधी जेल में ही रहे।
जिला पंचायत सभागार में अभियोजन प्रक्रिया फौजदारी वादों की समीक्षा बैठक में शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि जिनके पास अधिक वाद है उनको कम से कम 10 वादों को प्राथमिकता पर लेकर निस्तारण कराएं। अपराधियों को समय से सजा कराई जानी चाहिए। समीक्षा करते हुए शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया की गुंडा, पॉक्सो एक्ट, गैंगेस्टर एवं आबकारी वादों में गंभीर पैरवी करते हुए जल्द से जल्द अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जाए।
अपराधियों की किसी भी स्तर पर जमानत न होने दी जाए। येे तभी संभव है, जब वादों की प्रभावी पैरवी होगी। सभी प्रकार के वादों में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। निर्देश दिए कि मुकदमे में सरकारी गवाह की गवाही प्रत्येक दशा में कराई जाए। कोर्ट में जाने से पहले अधिवक्ता केस डायरी का भली भांति अध्ययन कर लें, इससे केस की पैरवी में आसानी होगी। समीक्षा बैठक में एसपी क्राइम प्रशांत कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, अभियोजन अधिकारी एवं शासकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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मुजफ्फरनगर। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि शासकीय अधिवक्ता अपराधियों को सजा दिलाने का काम करें। यह प्रयास करें कि अपराधी जेल में ही रहे।
जिला पंचायत सभागार में अभियोजन प्रक्रिया फौजदारी वादों की समीक्षा बैठक में शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि जिनके पास अधिक वाद है उनको कम से कम 10 वादों को प्राथमिकता पर लेकर निस्तारण कराएं। अपराधियों को समय से सजा कराई जानी चाहिए। समीक्षा करते हुए शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया की गुंडा, पॉक्सो एक्ट, गैंगेस्टर एवं आबकारी वादों में गंभीर पैरवी करते हुए जल्द से जल्द अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जाए।
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अपराधियों की किसी भी स्तर पर जमानत न होने दी जाए। येे तभी संभव है, जब वादों की प्रभावी पैरवी होगी। सभी प्रकार के वादों में गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। निर्देश दिए कि मुकदमे में सरकारी गवाह की गवाही प्रत्येक दशा में कराई जाए। कोर्ट में जाने से पहले अधिवक्ता केस डायरी का भली भांति अध्ययन कर लें, इससे केस की पैरवी में आसानी होगी। समीक्षा बैठक में एसपी क्राइम प्रशांत कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, अभियोजन अधिकारी एवं शासकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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