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गैंगस्टर के मुकदमे में कुर्क होगी भूपेंद्र बाफर की संपत्ति

Tue, 22 Dec 2020 12:47 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Dec 2020 12:47 AM IST
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Property of Bhupendra Bafar will be attached in gangster's case
गैंगस्टर के मुकदमे में कुर्क होगी भूपेंद्र बाफर की संपत्ति
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मुजफ्फरनगर। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के गांव बाफर निवासी कुख्यात भूपेंद्र बाफर का मेरठ के डिफेंस कॉलोनी स्थित 1.18 करोड़ का मकान जल्द ही कुर्क किया जाएगा। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने जानसठ कोतवाली में भूपेंद्र बाफर के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में उक्त संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।

कुख्यात भूपेंद्र बाफर के खिलाफ जानसठ कोतवाली में अक्तूबर 2019 में पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में भूपेंद्र बाफर अब तक फरार है, जिसके चलते उसके खिलाफ कुर्की कार्रवाई की कवायद के तहत उसकी संपत्ति चिह्नित करने की कार्रवाई की गई। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि भूपेंद्र बाफर वर्ष 1985 से लगातार लूट, डकैती, हत्या व धोखाधड़ी जैसे जघन्य अपराध कर रहा है। आरोपी ने इससे अर्जित अवैध धन से मेरठ के डिफेंस कॉलोनी में जुलाई 2003 में अपने व पत्नी बालेश के नाम से दो सौ वर्ग गज का मकान 18 लाख रुपये में खरीदा था, जिसकी वर्तमान कीमत वर्तमान में 1.18 करोड़ रुपये से अधिक है। उक्त मकान को भूपेंद्र बाफर ने सितंबर 2007 को अपनी बुलंदशहर के गांव खगावली निवासी सास ओमवती के नाम कर दिया था, जिसमें वर्तमान में भी सास ओमवती के साथ ही भूपेंद्र की पत्नी बालेश व उसके बच्चे रह रहे हैं। पूछताछ में ओमवती ने उक्त मकान को भूपेंद्र बाफर द्वारा बिना कोई धन लिए उसके नाम करने की जानकारी दी, जिसके चलते उक्त मकान को कुख्यात बाफर की ही संपत्ति माना गया। एसएसपी ने बताया कि जानसठ कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित भूपेंद्र बाफर की इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए कुछ दिन पूर्व डीएम सेल्वा कुमारी जे से संस्तुति की गई थी। सोमवार को डीएम ने 1.18 करोड़ से अधिक कीमत की उक्त संपत्ति को कुर्क किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि जल्द ही मेरठ पुलिस के सहयोग से उक्त संपत्ति को शासन के हक में कुर्क किया जाएगा।
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