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जिले की 498 ग्राम पंचायतों में होगी पंचायत सहायकों की नियुक्ति
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जिले की 498 ग्राम पंचायतों में होगी पंचायत सहायकों की नियुक्ति
मुजफ्फरनगर। जिले की 498 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के आदेश हो गए हैं। 30 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन गांव से लेकर डीपीआरओ ऑफिस तक में किया जा सकेगा। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति दसवीं और 12वीं की मेरिट के आधार पर चयन करेगी। दस सितंबर को नियुक्ति पत्र जारी होंगे।
सीडीओ आलोक यादव ने बताया कि आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जायेंगे। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा इंट्री आपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। पंचायत सहायक के लिए न्यूनतम आयु एक जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा।
आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी
सीडीओ ने बताया कि जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जायेगा। जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के आरक्षित है, उनमें अनुसूचित जाति का ही पंचायत सहायक रखा जाएगा। पंचायत सहायक को छह हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का संबंधी व्यक्ति पंचायत सहायक के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। 17 अगस्त तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाएंगे। एक सितंबर से सात सितंबर तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति की जाएगी। आठ सितंबर से 10 सितंबर तक ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।
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मुजफ्फरनगर। जिले की 498 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के आदेश हो गए हैं। 30 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन गांव से लेकर डीपीआरओ ऑफिस तक में किया जा सकेगा। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति दसवीं और 12वीं की मेरिट के आधार पर चयन करेगी। दस सितंबर को नियुक्ति पत्र जारी होंगे।
सीडीओ आलोक यादव ने बताया कि आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जायेंगे। पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा इंट्री आपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। पंचायत सहायक के लिए न्यूनतम आयु एक जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा।
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आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी
सीडीओ ने बताया कि जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जायेगा। जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के आरक्षित है, उनमें अनुसूचित जाति का ही पंचायत सहायक रखा जाएगा। पंचायत सहायक को छह हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का संबंधी व्यक्ति पंचायत सहायक के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। 17 अगस्त तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जाएंगे। एक सितंबर से सात सितंबर तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति की जाएगी। आठ सितंबर से 10 सितंबर तक ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।
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