फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Order issued for listing of brick kilns

सुप्रीम कोर्ट ने ईंट निर्माता समिति की याचिका पर आदेश दिए

Sun, 31 Jul 2022 12:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 31 Jul 2022 12:24 AM IST
विज्ञापन
Order issued for listing of brick kilns
सुप्रीम कोर्ट ने ईंट निर्माता समिति की याचिका पर आदेश दिए
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। सुप्रीम कोर्ट ने ईंट निर्माता कल्याण समिति की याचिका पर ईंट भट्ठों को लिस्टिंग करने के आदेश जारी कर दिए है। इस आदेश से ईंट भट्ठों मालिकों को राहत मिलेगी।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भट्टा उद्योग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 22 फरवरी 2022 को देश के सभी भट्टों के लिए अधिसूचना जारी कर उत्सर्जन मानक तथा अन्य दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। एनसीआर में आड़े आ रहे एनजीटी के कुछ फैसलों को लेकर एनसीआर समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसीबी को एनसीआर में चल रहे ईट भट्टों की लिस्टिंग का आदेश दिया था। हफ्ते से भी कम समय मिलने के कारण एनसीआर के ज्यादातर भट्टे लिस्टिंग होने से वंचित रह गए थे। इसे लेकर ईट निर्माता कल्याण समिति मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने उच्चतम न्यायालय में रिट पिटिशन दाखिल की थी। इसकी 25 जुलाई में सुनवाई हुई थी और 30 जुलाई को इस विषय में सीपीसीबी और अन्य को आदेश जारी कर दिए गए। प्रमोद कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी समिति और अन्य की याचिका सुनते हुए प्रदूषण कंसेंट प्राप्त भट्ठों की लिस्टिंग का आदेश जारी कर दिया। प्रमोद कुमार ने बताया कि चार अगस्त को भट्ठा स्वामियों की एक बैठक गुप्ता रिजॉर्ट में होगी। प्रदेश और ऑल इंडिया समिति के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण भट्टा बंदी और अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed