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अधिगृहित भूमि के मूल कृषकों को ही मिलेगा मुआवजा

Fri, 03 Jul 2020 11:21 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2020 11:21 PM IST
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Only the original farmers of the acquired land will get compensation
अधिगृहित भूमि के मूल कृषकों को ही मिलेगा मुआवजा
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मुजफ्फरनगर। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राकेश कुमार सागर ने बताया कि ग्राम धौलरा में चकबंदी प्रक्रिया चल रही हैं। हाईवे के लिए जो जमीन अधिगृहीत की जा रही है, उसे चकबंदी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। जमीन के मूल कृषकों को ही मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव राजस्व के निर्देश पर वर्तमान में ग्राम में स्थल पर चक सीमांकन का कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में अधिगृहित भूमि चकबंदी प्रक्रियाओं से पृथक है। अधिगृहीत भूमि के मूल कृषकों को ही मुआवजा दिया जा रहा है। ग्राम में पाई गई शिकायतों और त्रुटियों का विधिवत निस्तारण किया जा रहा है। ग्राम धौलरा मे कुछ चकदारो की संख्या 726 है, जिसमें से मात्र 80 चकदारो द्वारा अपील प्रस्तुत की थी जिसका निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में केवल चार कृषकों द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानियों का निस्तारण चकों में कब्जा परिवर्तन और सीमांकन के उपरांत ही किया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि धौलरा के किसानों ने हाईवे पर आई जमीन को अन्य स्थानों पर भेजने पर गांव से पलायन की चेतावनी दी है। इसी मामले को लेकर बृहस्पतिवार को गांव में पंचायत भी हुई थी। अमित कुमार, भोपाल सिंह, लोकेश, राजीव कुमार, ब्रहमपाल सिंह आदि किसान शुक्रवार को डीएम से भी मिले हैं।
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