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हत्या में एक को उम्रकैद और दूसरे को 4 वर्ष की सजा
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देवबंद (सहारनपुर)। बड़गांव के अंबहेटा चांद में चार वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास तथा दूसरे को साक्ष्य मिटाने के आरोप में 4 वर्ष की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 18 मई 2016 की रात्रि को ईश्वर पुत्र रामपाल निवासी अंबहेटा चांद (थाना बड़गांव) की उसके घेर में ही हत्या कर दी गई थी। जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई नेपाल ने थाना बड़गांव में दी थी। जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान विवेचक चंद्रप्रकाश कठेरिया ने कॉल डिटेल के आधार पर अभियुक्त संदीप पुत्र भोपाल निवासी अहमदपुर थाना रामपुर मनिहारान व सोनू पुत्र शीशराम निवासी अहमदपुर को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया था। गांव की एक महिला से मृतक ईश्वर व अभियुक्त संदीप के अवैध संबंध होना प्रकाश में आया था। जिसके चलते अभियुक्त संदीप ने ईश्वर की हत्या कर दी थी, जबकि उसके साथी सोनू ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और मृतक का मोबाइल इत्यादि छिपाने में संदीप की मदद की थी। उक्त सामान संदीप की निशानदेही पर उसके ट्यूबवेल से बरामद हुआ था। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. राकेश कुमार नैन की अदालत में चला। सोमवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियुक्त संदीप कुमार को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना, जबकि अभियुक्त सोनू को 4 साल की कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 18 मई 2016 की रात्रि को ईश्वर पुत्र रामपाल निवासी अंबहेटा चांद (थाना बड़गांव) की उसके घेर में ही हत्या कर दी गई थी। जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई नेपाल ने थाना बड़गांव में दी थी। जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान विवेचक चंद्रप्रकाश कठेरिया ने कॉल डिटेल के आधार पर अभियुक्त संदीप पुत्र भोपाल निवासी अहमदपुर थाना रामपुर मनिहारान व सोनू पुत्र शीशराम निवासी अहमदपुर को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया था। गांव की एक महिला से मृतक ईश्वर व अभियुक्त संदीप के अवैध संबंध होना प्रकाश में आया था। जिसके चलते अभियुक्त संदीप ने ईश्वर की हत्या कर दी थी, जबकि उसके साथी सोनू ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और मृतक का मोबाइल इत्यादि छिपाने में संदीप की मदद की थी। उक्त सामान संदीप की निशानदेही पर उसके ट्यूबवेल से बरामद हुआ था। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. राकेश कुमार नैन की अदालत में चला। सोमवार को अदालत ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियुक्त संदीप कुमार को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना, जबकि अभियुक्त सोनू को 4 साल की कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है।
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