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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   One brother was sentenced to 20 years for rape and the other for five years for kidnapping.

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - दुष्कर्म में एक भाई को 20 और अपहरण में दूसरे को पांच साल की सजा

Tue, 05 Dec 2023 12:46 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Tue, 05 Dec 2023 12:46 AM IST
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One brother was sentenced to 20 years for rape and the other for five years for kidnapping.
- 24 फरवरी 2013 को अपने नाना के घर गई किशोरी का अपहरण कर लिया गया था
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। शाहपुर थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक भाई को 20 साल और दूसरे भाई समेत दो दोषियों को अपहरण की धारा में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि शाहपुर क्षेत्र में 24 फरवरी 2013 को अपने नाना के घर गई किशोरी का तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया गया था। आरोपी किशोरी को बाइक पर जबरन जंगल में ले गए और दुष्कर्म किया। किसी तरह किशोरी घर पहुंची। पीड़ित पक्ष ने पलड़ा निवासी सगे भाई सलीम व करीम और सहारनपुर के देवबंद निवासी गुलबहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
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प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। दोषी सलीम को दुष्कर्म की धारा में 20 साल कारावास और 46 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। जबकि अपहरण के मामले में दोषी करीम व गुलबहार को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। क्षतिपूर्ति के तौर पर पीड़िता को 30 हजार रुपये दिए जाएंगे।
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