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Muzaffarnagar News: कुख्यात विनोद बावला के साथी को पांच साल की सजा

Sat, 24 Aug 2024 02:54 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Aug 2024 02:54 AM IST
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Notorious Vinod Bavla's associate sentenced to five years imprisonment
मुजफ्फरनगर। शामली के थानाभवन के 18 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई। थानाभवन पुलिस ने आठ अगस्त 2006 को मुकदमा पंजीकृत किया था। कुख्यात विनोद बावला पर भी आरोप लगाया गया था। थानाभवन पुलिस ने गढ़ीपुख्ता के धनैना गांव निवासी चांद वीर, योगेंद्र, होलेंद्र और किनौनी निवासी विनोद बावला व बिट्टू के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। अपहरण, हत्या, हत्या के प्रयास के मुकदमों के चलते उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम 1986 की धारा 2/3 गैंगस्टर के मुकदमे में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी काशिफ शेख ने किनौनी निवासी बिट्टू को पांच वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। संवाद
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