{"_id":"631f810a3dbd5704fe31cd15","slug":"notice-to-more-than-200-banquet-halls-of-the-district-muzaffarnagar-news-mrt605000294","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिले के 200 से अधिक बैंक्वेट हॉल को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले के 200 से अधिक बैंक्वेट हॉल को नोटिस
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिले के 200 से अधिक बैंक्वेट हॉल को नोटिस
मुजफ्फरनगर। एमडीए ने हाल ही में जिले के 200 से अधिक बैंक्वेट हॉल, मैरीज होम, फार्म हाउस को नोटिस जारी किया है। ऐसे लोगों को भी नोटिस भेजा गया है जो तमाम विधिक कार्रवाई पहले से ही कर चुके हैं।
एमडीए ने जिले के 200 से अधिक बैंक्वेट हॉल, मैरीज होम, फार्म हाउस को नोटिस जारी किया है। मानचित्र पास कराया है या नहीं, शमन शुल्क दिया है या अब से पहले नोटिस जारी हुआ है, ये सूचनाएं एमडीए को दें। प्रक्रिया में नहीं हैं तो मानचित्र के लिए आवेदन करें। एमडीए का यह नोटिस प्रभारी अधिकारी विकास प्राधिकरण के नाम से जारी हुआ है। एक सितंबर से नोटिस की प्रक्रिया चल रही है। नोटिस में यह भी कहा गया कि बैंक्वेट हॉल, मैरीज होम, फार्म हाउस जन सामान्य के जीवन सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं। इनका संचालन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुरूप होना आवश्यक है। निर्धारित अवधि में कार्यालय में सूचना नहीं देने वालों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। एमडीए के सचिव आदित्य प्रजापति का कहना है कि जिले के बैंक्वेट हॉल, मैरीज होम, फार्म हाउस को नोटिस जारी किए गए हैं। एमडीए का यह प्रयास है कि इन सभी में एमडीए के नियमों का पालन हो।
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। एमडीए ने हाल ही में जिले के 200 से अधिक बैंक्वेट हॉल, मैरीज होम, फार्म हाउस को नोटिस जारी किया है। ऐसे लोगों को भी नोटिस भेजा गया है जो तमाम विधिक कार्रवाई पहले से ही कर चुके हैं।
एमडीए ने जिले के 200 से अधिक बैंक्वेट हॉल, मैरीज होम, फार्म हाउस को नोटिस जारी किया है। मानचित्र पास कराया है या नहीं, शमन शुल्क दिया है या अब से पहले नोटिस जारी हुआ है, ये सूचनाएं एमडीए को दें। प्रक्रिया में नहीं हैं तो मानचित्र के लिए आवेदन करें। एमडीए का यह नोटिस प्रभारी अधिकारी विकास प्राधिकरण के नाम से जारी हुआ है। एक सितंबर से नोटिस की प्रक्रिया चल रही है। नोटिस में यह भी कहा गया कि बैंक्वेट हॉल, मैरीज होम, फार्म हाउस जन सामान्य के जीवन सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं। इनका संचालन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुरूप होना आवश्यक है। निर्धारित अवधि में कार्यालय में सूचना नहीं देने वालों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। एमडीए के सचिव आदित्य प्रजापति का कहना है कि जिले के बैंक्वेट हॉल, मैरीज होम, फार्म हाउस को नोटिस जारी किए गए हैं। एमडीए का यह प्रयास है कि इन सभी में एमडीए के नियमों का पालन हो।
विज्ञापन