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चुनाव लड़ने को ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायत का नो ड्यूज जरूरी

Tue, 09 Mar 2021 11:43 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Mar 2021 11:43 PM IST
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No objection certificate required for contesting elections
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जरूरी
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मुजफ्फरनगर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वालों को तीन स्थानों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी होगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत कार्यालय का बकाया नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी और प्रस्तावक दोनों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को जमानत राशि और नाम निर्देशन पत्र का आधा खर्च देना होगा।
सहायक निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने के लिए आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रत्याशी पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का बकाया नहीं होना चाहिए। इन तीनों के नो ड्यूज लगाने होंगे। ग्राम पंचायत के नाम निर्देश पत्र का मूल्य 150 रुपये रहेगा। प्रधान और बीडीसी का 300 रुपये, जिला पंचायत सदस्य का 500 रुपये निर्धारित किया गया है।
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ग्राम पंचायत सदस्य की जमानत राशि 500 रुपये, प्रधान, बीडीसी की दो हजार, जिला पंचायत सदस्य की चार हजार रखी गई हैं। एससी, ओबीसी, महिला श्रेणी के प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र खरीदने और जमानत राशि में आधा पैसा देना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथपत्र देना होगा। नामांकन दाखिल करते समय प्रत्याशी और प्रस्तावक दोनों का फोटो लगेगा। ग्राम पंचायत सदस्य में केवल प्रत्याशी का ही फोटो लगेगा।
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ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति गांव के किसी भी वार्ड का वोटर हो सकता है। प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए गांव का वोटर होना जरूरी है। बीडीसी के लिए क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जिले की किसी भी वार्ड में वोटर होना जरूरी है। प्रस्ताव के लिए जरूरी है कि ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में उसी वार्ड का मतदाता हो, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहा है। प्रधान के प्रस्तावक के लिए ग्राम पंचायत का वोटर होना जरूरी है। बीडीसी में प्रस्ताव उसी वार्ड को होना चाहिए, जिस वार्ड से चुनाव लड़ा जा रहा है। जिला पंचायत में भी प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

अफवाहों पर ध्यान न दें
मुजफ्फरनगर। सहायक निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि कुछ लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए 13 प्रकार के कागज होने की अफवाह फैला दी है। आयोग के जो दिशा-निर्देश हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं हैं। हमने आयोग के आदेश की प्रति अपने कार्यालय के बाहर भी चस्पा कर दी है।
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