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Muzaffarnagar News: सूचना नहीं देने पर बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना
Tue, 10 Jan 2023 12:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
Updated Tue, 10 Jan 2023 12:09 AM IST
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मुजफ्फरनगर। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना नहीं देने पर बीएसए पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। एडीएम वित्त ने वेतन से पैसे की वसूली के आदेश दिए हैं।
लुहारी खुर्द के शाहिद ने 2020 में बीएसए से सूचना के अधिकार में सूचना मांगी थी कि जिले में कितने उर्दू शिक्षक तैनात हैं। इनका प्रमोशन किस आधार पर किया है। शाहिद को सूचना नहीं दी गई तो वह एडिशन डायरेक्टर बेसिक शिक्षा सहारनपुर के यहां पहुंच गए। एडी बेसिक के कहने पर भी बीएसए ने सूचना नहीं दी। इसके बाद शाहिद ने राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की। सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने बीएसए के खिलाफ 25 हजार का अर्थदंड किया है। आयुक्त के आदेश के बाद एडीएम वित्त अरविंद मिश्रा ने बीएसए शुभम शुक्ला को पत्र लिखा जिमसें 25 हजार कोष में जमा कराने के लिए कहा गया है। बीएसए ने बताया कि यह आदेश बीएसए रामपति सागर त्रिपाठी और मायाराम के समय का है। प्रकरण में अपील की जा रही है।
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लुहारी खुर्द के शाहिद ने 2020 में बीएसए से सूचना के अधिकार में सूचना मांगी थी कि जिले में कितने उर्दू शिक्षक तैनात हैं। इनका प्रमोशन किस आधार पर किया है। शाहिद को सूचना नहीं दी गई तो वह एडिशन डायरेक्टर बेसिक शिक्षा सहारनपुर के यहां पहुंच गए। एडी बेसिक के कहने पर भी बीएसए ने सूचना नहीं दी। इसके बाद शाहिद ने राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की। सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने बीएसए के खिलाफ 25 हजार का अर्थदंड किया है। आयुक्त के आदेश के बाद एडीएम वित्त अरविंद मिश्रा ने बीएसए शुभम शुक्ला को पत्र लिखा जिमसें 25 हजार कोष में जमा कराने के लिए कहा गया है। बीएसए ने बताया कि यह आदेश बीएसए रामपति सागर त्रिपाठी और मायाराम के समय का है। प्रकरण में अपील की जा रही है।