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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar : The court has sentenced accused to 20 years imprisonment in sexual assault case

यूपी: अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, चार साल की मासूम के साथ की थी दरिंदगी

Fri, 13 May 2022 03:26 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Fri, 13 May 2022 03:26 PM IST
सार

चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Muzaffarnagar : The court has sentenced accused to 20 years imprisonment in sexual assault case
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अनिल को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 आरती फौजदार ने यह फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर, प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में 27 जनवरी 2019 को युवक अनिल अपने पड़ोसी की चार साल की मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने घर से ले गया। काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो  परिजनों ने तलाश शुरू की। बावन दर्रा पुल के नीचे अनिल मासूम के साथ दुष्कर्म करते हुए मिला। आसपास के लोगों की मदद से परिजनों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
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इसके बाद मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहीं पीड़ित के चाचा की ओर से आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधी पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1 आरती फौजदार ने की।
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अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि धारा 6 (2) पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए दी जाएगी। अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

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