फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Muzaffarnagar: The court has convicted 36 accused in old case of 20 years

20 साल पुराना मामला: अदालत ने 36 आरोपियों पर दोष किया सिद्ध, सजा के लिए 24 को होगी सुनवाई

Tue, 22 Aug 2023 08:27 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Tue, 22 Aug 2023 08:27 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में 20 साल पुराने मामले में अदालत ने 36 आरोपियों पर दोष सिद्ध किया है। अब सजा के लिए 24 अगस्त को सुनवाई होगी।

विज्ञापन
Muzaffarnagar: The court has convicted 36 accused in old case of 20 years
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूदनगर में 20 साल पहले पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में 36 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हो गया है। वारदात में तत्कालीन एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता, सीओ दिनेश कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने सुनवाई की। सजा के प्रश्न पर 24 अगस्त को सुनवाई होगी।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र ने बताया कि 14 फरवरी 2003 को महमूद नगर में जाकिर सभासद और उस्मान प्रधान पक्ष के बीच झगड़े में साजिद की मौत हो गई थी। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया था। तत्कालीन एसपी सिटी, सीओ सिटी, सिविल लाइन थाना प्रभारी बलजीत सिंह और एसआई रामदास घायल हुए थे। एसओ ने 62 लोगों को नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीबीसीआईडी ने मामले की जांच कर 50 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान कई आरोपियों की मृत्यु हो गई।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: मौत से नहीं लगा डर: गर्दन काटने से बचाया तो फिल्मी अंदाज में दे डाली जान, दर्दनाक सीन देख कांपी लोगों की रूह

विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत में हाजिर नहीं होने पर कुछ आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई। मंगलवार को अदालत ने 36 आरोपियों पर जानलेवा हमले की धारा 307 के अलावा धारा 332, 353 और 149 आईपीसी में दोष सिद्ध किया है।

यह भी पढ़ें: UP: आर्य समाज प्रचारकों ने यज्ञ-हवन कर सीमा हैदर का कराया शुद्धिकरण, भारत को लेकर सीमा ने कह दी बड़ी बात

शामली के ऊदल हत्याकांड में चचेरे भाई पर दोष सिद्ध

शामली के बनत कस्बे में छह साल पहले अंजाम दिए गए ऊदल हत्याकांड में चचेरे भाई पर दोष सिद्ध हो गया है। सजा के प्रश्न पर 24 अगस्त को सुनवाई होगी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र ने बताया कि घर की बैठक के विवाद में नौ जुलाई 2017 को युवक ऊदल की उसके चचेरे भाई अमित उर्फ काला ने दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता सूरता ने वारदात का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-15 की पीठासीन अधिकारी दिव्या भार्गव ने की। वारदात में मंगलवार को अभियुक्त पर दोष सिद्ध हुआ। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तिथि तय की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed