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Muzaffarnagar: स्पाइस जेट एयरलाइंस ने अचानक बदल दिया फ्लाइट लैंडिंग का स्थान, कोर्ट ने ये दी सजा

Wed, 04 Jun 2025 11:03 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Wed, 04 Jun 2025 11:03 PM IST
सार

अधिवक्ता ज्ञान कुमार ने स्थायी लोक अदालत में कंपनी के खिलाफ परिवार दायर किया था। अदालत ने 24 हजार का जुर्माना और इस पर तीन साल का ब्याज भी देने का आदेश कंपनी को दिया है।  

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Muzaffarnagar: Spice Jet Airlines company suddenly changed the place of flight landing, court gave punishment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

अदालत ने स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी पर सेवा में त्रुटि मानते हुए 24 हजार रुपये जुर्माना लगाया, साथ ही तीन साल का ब्याज देने के आदेश दिए हैं। परिवादी अधिवक्ता ज्ञान कुमार ने वर्ष 2022 में स्थायी लोक अदालत में कंपनी के खिलाफ परिवार दायर किया था।
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उन्होंने बताया कि पांच जुलाई 2022 को पत्नी सुशीला देवी, पोते समर्थ चौधरी के नाम से स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी से पाकयोंग/गंगटोक के तीन टिकट बुक किए थे। इसी तरह वहां से वापसी के 10 जुलाई 2022 को तीन टिकट कंफर्म थे, लेकिन अचानक कंपनी की ओर से 3 जुलाई 2022 को परिवादी के मोबाइल फोन पर एक मेसेज आया। 
 
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इसमें ऑपरेशनल कारणों से नियत तिथियों की फ्लाइट पाकयोंग/गंगटोक के स्थान पर बागडोगरा से होकर आने-जाने की बात कही गई। ऑपरेशनल कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। वादी एवं उसके परिजनों को बागडोगरा से आने जाने में अतिरिक्त समय और अधिक किराया खर्च करना पड़ा। इसके अलावा मानसिक एवं शारीरिक क्षति उठानी पड़ी। पीड़ित ने विपक्षी कंपनी के एमडी को पक्षकार बनाते हुए क्षतिपूर्ति के लिए वाद-दायर किया।
 
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परिवादी ज्ञान कुमार ने बताया ने बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उनके हक में फैसला दिया। इसमें कंपनी 24 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी को भुगतान करेगी। साथ ही हर्जाने के रूप में 31 अगस्त 22 से 6 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करना होगा।
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